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कठुआ। परिवार के कमाऊ सदस्य को खोने के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे तीन परिवारों को बुधवार को बड़ी राहत मिली। उपायुक्त राजेश शर्मा ने मृतक श्रमिकों के पात्र आश्रितों के बीच 32 लाख 98 हजार 59 रुपये की मुआवजा राशि वितरित की। यह राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई।

मुआवजा वितरण जिला सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय के माध्यम से किया गया। इसके तहत रविंद्र कुमार को 16 लाख 48 हजार 59 रुपये, जबकि पिंकी देवी को 10 लाख रुपये और आदर्श बाला को साढ़े छह लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। मुआवजा राशि का वितरण मृतक श्रमिकों के पात्र आश्रितों को कानून के तहत मिलने वाले वैधानिक अधिकारों के अनुरूप किया गया। इस दौरान विभाग की ओर से यह सुनिश्चित किया गया कि पात्र लाभार्थियों तक निर्धारित आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। सहायक श्रम आयुक्त मुनीर हुसैन ने कहा कि श्रम विभाग पात्र लाभार्थियों को श्रम कानूनों के तहत मिलने वाले वैधानिक लाभ समय पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि मुआवजे के पात्र मामलों में लाभार्थियों को प्रक्रिया संबंधी सहायता उपलब्ध करवाकर उनके अधिकारों का लाभ दिलाया जाए।